
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय
Ranchi : : कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है. इस चरण में तीन जोन में बांटा गया है. रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कई तरह की छूट और पाबंदी है. लेकिन झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी गयी छूट को लागू नहीं करने का फैसला किया है. यहां जिस प्रकार से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था, उसी प्रकार किया जाता रहेगा. यानी पहले की ही तरह व्यवस्था रहेगी. केंद्र सरकार ने पाबंदियों के साथ शराब की दुकानें खोलने की छूट दी थी, पर झारखंड में शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी.
हमारे श्रमिक भाई-बहन, छात्र-छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं।इसलिए एहतियात के तौर पर झारखण्ड राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश फिलहाल झारखण्ड में लागू नहीं होंगे।
— Hemant Soren (घर में रहें – सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) May 3, 2020
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मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय हुआ है. बैठक में योजना सह वित विभाग के सचिव केके खंडेलवाल, स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी उपस्थित थे. बैठक में हुए निर्णय की फाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजी गयी थी. जिस पर सीएम ने सहमति जतायी है. सरकार का मानना है कि पिछले दिनों से राज्य में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उससे सरकार को चौकस रहने की आवश्यकता है.
बता दें कि कोरोना को देखते हुए केंद्र ने 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाते हुए सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेज जोन में बांटा है. तीनों ही जोन में अलग-अलग तरह की पाबंदी और छूट दी गयी है. इससे पहले गत 22 मार्च को ही झारखंड सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर 31 मार्च तक पूरे राज्य में पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) करने का निर्णय लिया था. यह निर्णय सीएम आवास में हुई बैठक में लिया गया था. हालांकि बाद में केंद्र के लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाया था.
20 अप्रैल से सरकारी कार्यालय में शुरू हुआ अधिकारियों का आना-जाना
लॉकडाउन 2 के दौरान केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने भी 20 अप्रैल को सरकारी कामकाज में कुछ छूट दी थी. इसमें कहा गया था कि केंद्र के निर्देश बाद 20 अप्रैल से सरकारी प्रतिष्ठानों में आवश्यकतानुसार अधिकारी कामकाज को निपटायेंगे. इससे पहले सरकार के आदेश के तहत आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखा गया था. सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपने घर से सरकारी कार्यों को निपटाने का निर्देश मिला था.
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लॉकडाउन में और क्या-क्या पर रहेगा प्रतिबंध
टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी. स्वास्थ्य सेवाओं को इससे बाहर रखा जायेगा.
सभी प्रकार के निर्माण कार्य स्थगित रहेंगे.
सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक, हाट-बाजार, धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे.
बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन.
ये रहेंगे लॉकडाउन से मुक्त
आवश्यक सेवाएं प्रदान करनेवाले कार्यालय, प्रतिष्ठान, जिनमें विधि व्यवस्था से संबंधित अधिकारी-कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान शामिल हैं.
परिवहन को लेकर विशेष व्यवस्था, बिजली, पेयजलापूर्ति, नागरिक सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवा,आईटी सेवा, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुएं.
ई कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल व सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, हॉस्पीटल, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, गैस के परिवहन व भंडारण.
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नियमों का उल्लंघन करने पर होंगे दंड के भागी
5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालो पर प्रशासन सख्ती से निपटेगा. इस संबंध में जिले के डीसी, एसएसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ सहित आला अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे. निर्णय का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरूद्ध आईपीसी 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे.
जोन को लेकर 24 जिलों की स्थिति यह है
राजधानी के 24 जिलों को तीन जोन में बांटा गया है. इसमें रांची जिला रेड जोन में है. वहीं ऑरेंज में कुल 9 गढ़वा, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, सिमडेगा, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा जिले शामिल हैं.
जबकि ग्रीन जोन में शामिल 14 जिलों में चतरा, दुमका, पू. सिंहभूम, प. सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला-खरसांवा, खूंटी और रामगढ़ शामिल हैं.
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