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पहले प्रार्थी के घर की जांच की जाए, अगर सही तरीके से घर नहीं बना है तो सबसे पहले उसका घर तोड़ा जाए: हाई कोर्ट

प्रार्थी ने अपने पड़ोसी के घर को अवैध बताते हुए तुड़वाने का किया है आग्रह

Rana Pratap Singh

Ranchi: पड़ोसी के घर को अवैध बताते हुए उसे तुड़वाने का आग्राह करने से संबंधित एक याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने पहले प्रार्थी के घर की ही जांच करने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है. कोर्ट ने रांची नगर निगम से कहा है कि वह देखें की प्रार्थी का घर सही तरीके से बना है या नहीं, उसके घर का नक्शा पास है या नहीं, उसके घर की नापी कराई जाए. इस संदर्भ में रांची नगर निगम प्रार्थी के घर की जांच कर कोर्ट को रिपोर्ट दे. अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी. दरअसल, हिंदपीढ़ी निवासी सचिन टोप्पो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उसका पड़ोसी अवैध तरीके से घर निर्माण कर रहा है , उसे रोका जाए. रांची नगर निगम अवैध निर्माण को लेकर उसके पड़ोसी के खिलाफ यूसी केस रजिस्टर करें. कोर्ट ने मौखिक कहा लोग कड़ी मेहनत कर थोड़े पैसा जमा कर अपना छोटा सा घर बनाते हैं. ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा उसका घर तुड़वाने का आग्रह करने के पीछे का कारण भी जानना जरूरी है.

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