
Ranchi: बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपी अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल, ईडी कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.
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बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम,अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। मामले को लेकर ईडी ने ईसीआइआर 1/2023 दर्ज किया था.




