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लैंड स्केम मामले में निलंबित IAS छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल, चार सप्ताह के बाद होगी सुनवाई

Ranchi:: लैंड स्केम मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस छविरंजन को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में चार सप्ताह के बाद फिर इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लैंड स्केम मामले में इडी के अधिकारियों ने छविरंजन को गिरफ्तार किया था। IAS छवि रंजन झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये आईएस अपने कारनामों के कारण शुरू से ही विवादों में रहे हैं। रांची के विधायक व झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने तो बजट सत्र के दौरान ने आईएएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे। इसके बाद राज्य में सनसनी से मच गई थी.

छवि रंजन की स्कूलिंग जमशेदपुर से हुई है। इसके बाद 1999 में छवि रंजन ने बिष्टुपुर के सेंट मरीज हिन्दी स्कूल से मैट्रिक पास किया। इसके बाद टेल्को के चिन्मया स्कूल से 12वीं पास की।12वीं पास करने के बाद छवि रंजन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीएससी व एमएससी की डिग्री ली। इसके बाद छवि रंजन ने यूपीएससी की परीक्षा दी और 2011 में IAS बने। आइएएस में चयन के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला था। झारखंड में उनकी पहली पोस्टिंग चक्रधरपुर में SDO पद पर हुई थी.

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