
Ranchi: झारखंड के 29 हजार से अधिक मतदान केंद्रों को धुम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है. राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल से चार चरणों में मतदान होगा. राज्य के सभी मतदान केंद्रों को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने धुम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया है. उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्रों पर सिगरेट, बीड़ी, गुटका या तंबाकू का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र परिसर में धुम्रपान करता पाया जायेगा, तो तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जायेगी. लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्तों को निर्देश भी दिये गये हैं.
इसे भी पढ़ें – नियम कानून को ताक पर रख कर दो पद पर बने हुए हैं एडीजी अजय कुमार सिंह, होम डिपार्टमेंट ने लिया संज्ञान
मतदान केंद्रों के बाहर पेंटिंग, साइनेज लगाना जरूरी
श्री ख्यांग्ते ने सभी मतदान केंद्रों के बाहर पेंटिंग, साइनेज लगाने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्रों के बाहर लोकसभा चुनाव को लेकर वाल पेंटिंग कराना जरूरी है. सभी उपायुक्तों को केंद्रों की पहचान करने और बूथों की संख्या की जानकारी देने के लिए ऐसा करने का आदेश दिया गया है.
इसे भी पढ़ें – 10 साल में बैंकों ने सात लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ किया, 80 फीसदी मोदी सरकार के समय हुए
मतदान केंद्रों के बदलने की जानकारी बीएएलओ से लें
राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि कई मतदान केंद्रों को जिला निर्वाची पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद स्थानांतरित किया गया है. इसकी सूची बूथ स्तरीय पदाधिकारी (बीएएलओ) के पास है. उन्होंने कहा कि मतदाता बदले हुए बूथ की जानकारी निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 अथवा बीएएलओ से प्राप्त कर सकते हैं.
इसे भी पढ़ें – चतरा संसदीय सीटः गठन के 60 साल बीते, नहीं बना आजतक कोई स्थानीय सांसद



