
Ranchi: एक बार फिर से न्यूज विंग की खबर पर मुहर लगी है. जैसा कि न्यूज विंग ने खबर प्रसारित की थी कि 20 मई से शराब की दुकानें खुलेंगी. वही हुआ. उत्पाद विभाग ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. झारखंड सरकार ने देश के बाकी राज्यों की तरह यहां भी लॉकडाउन 4.0 में तमाम तरह की रियायतें दी हैं.
18 मई को देर शाम दी गयी छूट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की. झारखंड सरकार के निर्देश के बाद अब जिला स्तर पर डीसी रेड जोन और कंटेनमेंट जोन को परिभाषित कर रहे हैं. जिसके बाद दुकानें खुलनी शुरू हो जायेंगी. वहीं शराब दुकान को लेकर भी काफी कन्फ्यूजन बना हुआ था. लेकिन आज (19 मई) को उत्पादन विभाग ने बैठक कर सारी मुश्किलें सुलझा ली हैं. देर शाम तक शराब दुकान खोलने की गाइलाइन डीसी को उत्पाद विभाग की तरफ से भेज दी गयी है.
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20 मई की सुबह से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें
उत्पाद विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 मई से शराब की दुकानें खुलेंगी. शराब दुकान खोलने में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइनों का पालन किया जायेगा. तमाम छूट के बावजूद गृह मंत्रालय का निर्देश है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक बिना वजह कोई सड़क पर न उतरे. लिहाजा उत्पाद विभाग ने भी शराब दुकान सुबह सात बजे से शाम के सात बजे तक खोलने का निर्देश जारी किया है.
ई-पास और जोमेटो और स्विगी करेंगे होम डिलिवरी
निगम क्षेत्रवाले शहरों में ई-पास का इंतजाम किया जा रहा है. इनमें नौ शहर धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, पलामू, हजारीबाग, देवघर, जमशेदपुर और गिरिडीह में ई-पास के जरिए शराब की बिक्री होगी. शराब खरीदने के लिए इस लिंक https://jhexcisetoken.nic.in/excisetoken/ पर क्लिक कर तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आपको ई-टोकन मिलेगा. जिसमें टाइमिंग भी शामिल होगी. जिस टाइम की बात ई-टोकन में होगा, उसी समय आपको शराब लेने के लिए दुकान जाना होगा. वहीं जोमेटो और स्वीगी से भी विभाग की बात हुई है. ऑनलाइन ऑर्डर कर इन दोनों ई-कॉमर्स कंपनी के माध्यम से खरीदी की जा सकेगी. लेकिन उत्पाद निभाग ने साफ कहा है कि दुकान पर ज्यादा लोड होने की वजह से अगर आप ऑर्डर एक बजे दिन के बाद करते हैं तो डिलवरी दूसरे दिन हो पाएगी. डिलवरी चार्ज के रूप से ग्राहकों से 50 रुपया वसूला जाएगा. वहीं होम डिलवरी के लिए कम से कम 500 रुपए का ऑर्डर किया जाना होगा.
वहीं ग्रामीण इलाकों में ई-पास के बगैर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शराब की खरीदारी की जा सकेगी. इस बाबत देऱ शाम तक उत्पाद विभाग की तरफ से सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिया जायेगा.
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