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यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अंडरग्राउंड हुए विधायक प्रदीप यादव

Deoghar: जेवीएम की महिला नेता से यौन उत्पीड़न के मामले जेवीएम के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट शनिवार को जारी हो गया. उसके बाद से ही वह अंडरग्राउंड हो गये हैं. रविवार को देवघर से आयी पुलिस की टीम ने प्रदीप यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके डोरंडा स्थित आवास सहित कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन प्रदीप यादव का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया.

प्रदीप यादव के खिलाफ शुक्रवार को गरिमा मिश्रा की अदालत में गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी दी गयी थी. कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद प्रदीप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. देवघर पुलिस प्रदीप यादव को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.

हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की

सोमवार को प्रदीप यादव ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. हालांकि उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से पहले ही खारिज हो चुकी है.

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पुलिस की जांच में दोषी पाये गये प्रदीप यादव

जेवीएम महिला नेत्री से यौन उत्पीड़न के मामले जेवीएम के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को पुलिस जांच में दोषी पाया गया है. केस की अनुसंधानकर्ता साइबर डीएसपी नेहा बाला की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है. पुलिस की जांच में प्रदीप यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 354डी, 506 और 509 में मामला सत्य पाया गया है.

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कोर्ट ने जमानत याचिका को कर दिया है खारिज

यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट से जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका कोर्ट ने 18 जून को खारिज कर दी थी. जेवीएम की एक महिला नेत्री ने प्रदीप यादव पर बीते 20 अप्रैल को होटल शिव सृष्टि पैलेस में बुला कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. 2 मई को महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था. मामले के बाद पुलिस द्वारा उक्त होटल को भी सीज किया गया था. वहां फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था.

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13 जून को दर्ज कराया था अपना बयान

13 जून को प्रदीप यादव ने साइबर थाना में एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव एवं कांड की आइओ संगीता कुमारी के समक्ष बयान दर्ज करवाया था. पुलिस ने बंद कमरे में उनसे दो घंटे तक पूछताछ की थी. प्रदीप यादव को अपना पक्ष रखने के लिए सात जून का समय दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने समय मांगा था. उन्हें 13 जून का समय दिया गया था. दिये गये समय पर आकर उन्होंने पक्ष रखा था.

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