
Ranchi: झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ED के गवाह और साहेबगंज के पत्थर व्यवसायी प्रकाश चन्द्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव के नजरबंदी को अवैध ठहराया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से शाम पांच बजे तक उसे जेल से रिहा कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया है. बता दें कि बीते साल 29 जुलाई को रांची से पटना जाने के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था. मुंगेरी यादव के ऊपर राजमहल थाना में आर्म्स एक्ट मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था. उसके बाद से ही मुंगेरी यादव क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत बन्द है.
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