
Ranchi: बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को ईडी कोर्ट में हुई. मामले में ईडी की ओर से बेल पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन के समय की मांग की गई. कोर्ट ने जवाब के लिए एक सप्ताह की अनुमति दी. अब 1 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी. निलंबित आईएएस छवि रंजन की ओर से सीआरपीसी की धारा 167 के तहत एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.
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दरअसल, इस मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 14/ 2022 दर्ज किया गया है . ईडी ने भी इस मामले में ईसीआईआर 1/ 2023 दर्ज कर अनुसंधान कर रही है. बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी हुई थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड , मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे. बाद में 14 अप्रैल को ईडी ने पहले सात आरोपियों को और बाद में 4 मई को पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था. इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप है.




