
Jamshedpur : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले के दोषी विनोद मुखी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला करीब दो महीने तक दुष्कर्म करने के साथ नाबालिग को गर्भवती करने का भी है. पीड़िता आरोपी की बेटी की सहेली थी.
मंगलवार को एडीजे पांच और पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म में आरोपी को दोषी करार दिया था. उसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया है. घटना को लेकर 15 सितंबर 2019 को थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. बेटी की सहेली होने के नाते पीड़िता का आरोपी के घर आना जाना था. उसी बीच नाबालिग के साथ करीब दो महीने तक दुष्कर्म का मामला सामने आया. मामले का खुलासा तब हुआ था जब बच्ची के पेट में अचानक दर्द होने पर घरवाले उसे डॉक्टर के पास ले गये. उसके बाद मामले की शिकायत थाने में की गयी थी.
कोर्ट के आदेश पर नाबालिग का कराया गया था गर्भपात
पुलिस ने तत्काल कार्रवायी करते हुये आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. फिर कोर्ट कोर्ट के आदेश पर नाबालिग का सुरक्षित गर्भपात भी कराया गया था. इसे लेकर कोर्ट ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक और सिविल सर्जन को सुरक्षित गर्भपात का आदेश दिया था. मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह पैरवी ने पैरवी की.
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