
Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार से पूरे राज्य में महामारी कानून यानी एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट को लागू कर दिया है.
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपाय के बारे में इसमें चर्चा हुई.
इसी दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य में महामारी कानून लागू कर दिया जाये. यह केंद्र सरकार का कानून है. इस नियम के मुताबिक किसी भी महामारी से पीड़ित व्यक्ति पर सरकार निगरानी रखती है और वह भागे नहीं इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि एहतियातन कदम उठाते हुए राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही राज्य के सभी सभागारों एवं ऑडिटोरियम को 31 मार्च तक बंद रखा जायेगा.
इसके पहले गत शनिवार को राज्य सरकार ने जो निर्देशिका जारी की थी, उसमें 31 मार्च तक सभी शिक्षा प्रतिष्ठानों को बंद रखने को कहा था.
5 हजार लोग घरों में निगरानी में रखे गये हैं
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 5000 लोग कोरोना के संदिग्ध संक्रमण के कारण घरों में निगरानी में रखे गये हैं. सचिवालय में मीडिया से मुखातिब होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यवासियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह से डरे नहीं. अफवाहों पर भी ध्यान न दें, सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि बंगाल में फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी सतर्क रहना जरूरी है.
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कोरोना वायरस की वजह से नगरपालिका चुनाव स्थगित
कोरोना वायरस के संदिग्ध संक्रमण से बचाव के लिए चुनाव आयोग ने आखिरकार कोलकाता नगर निगम समेत राज्य भर की 111 नगर पालिकाओं में होनेवाले चुनाव को टालने की घोषणा कर दी है.
सोमवार को चुनाव आयोग के कोलकाता कार्यालय में सर्वदलीय बैठक के बाद आयुक्त सौरभ कुमार दास ने यह घोषणा की. सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा, माकपा और कांग्रेस ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चुनाव के तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की थी.
इस पर सहमति देते हुए सौरभ दास ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और प्रचार-प्रसार आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका चुनाव को फिलहाल स्थगित रखा जायेगा. हालांकि चुनाव कब होंगे इस बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया.
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