
Ranchi : जेपीएससी द्वारा ली गयी सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई जारी है. यह मामला हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सूचीबद्ध है. इस मामले में अब 12 जनवरी को सुनवाई होगी. मंगलवार को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. हाइकोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार से पूछा था कि कोटि और कोटा में क्या अंतर है. याचिकाकर्ता भास्कर ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा है कि सहायक अभियंता की नियुक्ति में कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया है. वहीं आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए सामान्य श्रेणी में रखा गया है,जबकि पीटी परीक्षा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.
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