
Ranchi: पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से ईडी कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. ईडी कोर्ट ने बच्चू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इससे पहले ईडी कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में पूर्व में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया था. बच्चू यादव की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की.
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बता दें कि बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था. ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है. उल्लेखनीय है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है.




