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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संतोष यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Ranchi: साइबर फ्रॉड कर उससे अर्जित की गई राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी संतोष यादव की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया. मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की. दरअसल, संतोष यादव के पास से पुलिस को 15 लाख रुपए की राशि बरामद की थी. मामले को लेकर देवघर मधुपुर थाना में कांड संख्या 351/ 2017 दर्ज किया गया था. उस पर साइबर क्राइम मामले में मामला दर्ज किया गया है. बाद में ईडी ने भी ईसीआईआर 6- 2022 दर्ज किया है. ईडी कोर्ट ने संतोष यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उसकी ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है.

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