
Ranchi : 1000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद चर्चित व्यवसायी प्रेम प्रकाश की ओर दाखिल डिस्चार्ज पिटिशन पर शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत अपना आदेश 28 फरवरी को सुनायेगी. प्रेम प्रकाश की ओर से की खुद को निर्दोष बताते हुए 21 फरवरी डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल की गयी थी.
बता दें कि प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाइकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है. उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है. इनमें से पंकज मिश्रा एवं बच्चू यादव के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है. लेकिन प्रेम प्रकाश की ओर से ईडी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल किये जाने के कारण उसके खिलाफ आरोप गठित नहीं हो सका है.
25 अगस्त को ईडी ने किया था गिरफ्तार
ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थीं. इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोय़ला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे.
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