
Ranchi : 46 लाख रुपये के साथ कोलकाता में पकड़े गये कांग्रेस से निलंबित तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ रांची में किये गये जीरो एफआइआर को कोलकाता ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट ने बंगाल पुलिस द्वारा मामले की जांच करने लेकिन बंगाल पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने के अंतरिम आदेश को 3 फरवरी तक बरकरार रखा है. अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में उनकी ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया जायेगा. बता दें कि हाइकोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया था. लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगायी थी. दरअसल, इन 3 विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआइआर हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है.
जीरो एफआइआर में अनूप सिंह ने सरकार गिराने की साजिश में इन विधायकों के शामिल होने का आरोप लगाया है.
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