
Jamshedpur : झारखंड सरकार की नयी आरक्षण नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की स्थानीय लोगों के लिए नियोजन नियमावली 2022 के मुताबिक झारखंड में निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह नौकरी के लिए निजी कंपनियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देना होगा. झारखंड सरकार की नयी आरक्षण नीति टाटा स्टील, टाटा मोटर्स समेत सभी कंपनियों को लागू करना होगा. नियामवली के मुताबिक हर नियोक्ता नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर पंजीकरण करायेंगे. निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रुपये या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों का तीन माह के भीतर फिर से पंजीकरण कराना होगा.अधिनियम के अनुसार राज्य अनुश्रवण समिति गठित की जायेगी.जिसके अध्यक्ष श्रम विभाग के सचिव व निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण सदस्य सचिव होंगे.वहीं साथ ही श्रमायुक्त,उद्योग निदेशक,मुख्य कारखाना निरीक्षक व मुख्य वॉयलर निरीक्षक सदस्य होंगे. राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति के अधिनियम से संबंधित सभी मामलों के साथ-साथ राज्य स्तर पर पूरा अनुपालन एवं मूल्यांकन करेगी. समिति को हर तीन माह में झारखंड सरकार को रिपोर्ट देनी होगी. गौरतलब है कि झारखंड में निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 29 जुलाई से लागू कर दिया गया है. वहीं इससे पूर्व 31 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी की गयी थी परंतु नियमावली नहीं होने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका. फिलहाल झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई नयी आरक्षण नीति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिनप्लेट समेत तमाम कंपनियों को स्थानीय लाेगाें काे अब 75 फीसदी आरक्षण देना होगा. इसके लिए कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया गया है.अब इन कंपनियों को जो भी बहाली करनी होगी,उसमें जरूर आरक्षण देना होगा.ऐसे में स्थानीय लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा.हालांकि, अब तक कंपनी की ओर से किसी तरह का कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है.
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