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अनलॉक-5 : 8 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलेंगे धार्मिक स्थल, सादगी से मनेगी दुर्गापूजा

  • दुर्गापूजा को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन
  • छोटे पंडाल के साथ मूर्ति की लंबाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी

Ranchi  :  हेमंत सरकार ने अनलॉक-5 के तहत राज्य में धार्मिक स्थल को खोलने का निर्णय लिया है. सरकार ने आगामी 8 अक्टूबर से कंटेनमेंन जोन से बाहर के धार्मिक स्थल को खोलने का निर्देश दे दिया है. वहीं दुर्गा पूजा को लेकर भी सरकार ने कई अहम निर्णय लिये हैं.

इस बाबत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने दिशानिर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि बीते 29 अगस्त को जारी अनलॉक-4 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में बंदिशें यथावत लागू रहेंगी.

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दुर्गा पूजा को लेकर सरकार के अहम निर्देश

  • मंदिर और घरों में भक्तगण कर सकते हैं पूजा
  • पारंपरिक तौर पर छोटे पंडाल और मंडप बनाने होंगे. इसमें जनभागीदारी नहीं होनी चाहिए.
  • पंडाल किसी थीम पर नहीं बनेंगे.
  • कोई भी साज-सज्जा नहीं, स्वागत द्वार नहीं बनाना है.
  • मूर्ति को छोड़कर सभी एरिया खुला रहना चाहिए.
  • मूर्ति की लंबाई 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • माइक से उद्घोषणा नहीं करनी है.
  • कोई भी मेला नहीं लगेगा.
  • कोई भी फूड स्टॉल पंडाल के समीप नहीं लगेगा.
  • 7 आदमी से ज्यादा लोग एक साथ नहीं होंगे. आयोजक, पुजारी और सपोर्ट स्टाफ इसमें शामिल हैं.
  • मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा स्वीकृत जगहों पर ही होगा.
  • कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा.
  • कोई भी सामूहिक भोज या प्रसाद भोग वितरण नहीं होगा.
  • कोई भी आमंत्रण आयोजन समिति किसी को नहीं भेजेगी.
  • उद्घाटन के दिन कोई विशेष कार्यक्रम नहीं.
  • गरबा-डांडिया प्रोग्राम नहीं
  • रावण दहन प्रोग्राम पब्लिक प्लेस में नहीं होगा.

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अनलॉक-4 वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे

अनलॉक-4 की घोषणा करने के दौरान राज्य सरकार ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के मद्देनजर कुछ छूट दी थी. इसमें राज्य में होटल, लॉज खोलने और राज्य के भीतर स्थानीय बस सेवाएं शामिल था.

वहीं कई क्षेत्रों को प्रतिबंधित रखा गया था, जो इस बार भी प्रतिबंधित ही रहेंगे. इसमें बार, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थल, सिनेमा, सामाजिक, खेलकूद के कार्यक्रम, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑडिटोरियम, अंतरराज्यीय बस की सेवाएं शामिल हैं.

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