
Ranchi: गोड्डा एसपी नाथू सिंह मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को एसपी कार्यालय में पोक्सो एक्ट एवं जेजे को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी तथा बाल कल्याण समिति के इकाई के पदाधिकारीगण मौजूद थे. कार्यशाला में गोड्डा एसपी ने जिले के सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को पोक्सो एक्ट एवं एवम जेजे एक्ट को लेकर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान का निर्देश दिये, साथ ही पुलिस आदेश 78/2020 में दिये गये निर्देश का अक्षर पालन के लिये निर्देशित किया गया. इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को बाल कल्याण पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिए.
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिले में बाल हित में कार्य करने वाले संस्थाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किये. समिति के सदस्य नीरज कुमार मिश्र ने बताया कि बालक, बालिका जो कि सीएनसीपी की श्रेणी में आते है, उसे 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें. यदि इसमें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो समिति से सम्पर्क करे ताकि समिति के लोग मदद कर सकें. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के सम्बंध में चर्चा की. तथा JCL. CNCP, SIPU, DCPU, बालगृह, पर्यवेक्षणगृह विशेषगृह आदि के बारे में बताया.
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