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हाईकोर्ट ने जैक से पूछा, जेटेट परीक्षा का कब होगा आयोजन

Ranchi: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर दाखिल सूरज बिहारी मंडल सहित 20 प्रार्थियों की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने जैक के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जैक से पूछा है कि कब तक जेटेट की परीक्षा ली जाएगी, यह स्पष्ट करें.
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इससे पहले प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए पहल शुरू की है प्रारंभिक शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत यह परीक्षा ली जाएगी. इस नियमावली के तहत वही लोग सहायक आचार्य पद पर आवेदन कर सकेंगे ,जो जेटेट पास है. प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद जेटेट परीक्षा नहीं ली गई है. इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि कोई भी शिक्षक नियुक्ति करने से पहले जेटेट परीक्षा आयोजित कर लिया जाए. अगर जेटेट परीक्षा करना संभव नहीं है तो सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वह वर्ष 2019- 2021 के बीच वे सीटेट परीक्षा पास किए हुए हैं. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा एवं विशाल कुमार ने पैरवी की.

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