
Ranchi: पुलिस की गोली से मारे गए लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के गनइखांड निवासी ब्रह्मदेव सिंह के परिजनों को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश की बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला है. 14 अगस्त 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चार हफ्ते में पांच लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था. लेकिन मुआवजा का भुगतान अबतक नहीं किया गया है. मृतक ब्रह्मदेव सिंह की पत्नी जिरामनी देवी ने इस संबंध में गृह सचिव को पत्र लिखकर मुआवजा राशि भुगतान की गुहार लगाई है.
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गृह सचिव को लिखे पत्र के अनुसार ब्रह्मदेव सिंह की 12 जून 2020 को सुरक्षा बलों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. झारखण्ड हाइकोर्ट में मेरे द्वारा दर्ज Writ पिटीशन W. P. (Cr.) 402 of 2021 में पुलिस ने यह स्वीकार किया कि मेरे निर्दोष पति को पुलिस ने गोली मारी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी. हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2023 को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि इस घटना के एवज में पीड़ित परिजनों को चार सप्ताह के अंदर पाँच लाख रूपया मुआवजा दिया जाए. आदेश के तीन महीने बाद भी मुझे मुआवजा नहीं मिला है. जिरामनी देवी ने राज्य सरकार द्वारा न्यायालय का आदेश का पालन करते मुआवजा देने की गुहार लगाई है.




