
Ranchi: कांके विधायक समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में रिटर्निंग ऑफिसर आर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी और हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट कोर्ट के समक्ष प्रदर्श किया गया. इसके बाद कोर्ट ने सोमवार यानी 8 जनवरी से मामले की सुनवाई डे टुडे डे करने का निर्देश दिया. अब 8 जनवरी को सुरेश बैठा की ओर से बहस होगी. मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विभास सिन्हा ने पैरवी की.
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बता दें कि पूर्व की सुनवाई में समरी लाल की ओर से हुई गवाही में लगभग सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया है कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है, लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है. दरअसल, वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल जीते थे. सुरेश बैठा ने चुनाव याचिका में समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है.




