
Ranchi: बीएसके कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सिदो कान्हू यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी. जिसमें नियुक्ति संबधी पूरी जानकारी हो.
बता दें कि कॉलेज में राज्य गठन के पूर्व 57 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी थी. तब बीएसके कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था. ऐसे में कोर्ट ने भागलपुर यूनिवर्सिटी और सिदो कान्हू यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट की मांग की है. मामले की सुनवाई जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ता सुबोध प्रसाद की ओर से मामले में याचका दायर की गयी थी. जिसमें बताया गया था कि भारतीय संविधान की धारा 226 के तहत याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि अग्रवाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के 57 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी थी. इसमें याचिकाकर्ता को भी 1981 को विश्वविद्यालय में एब्जार्ब किया गया.
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