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टेरर फंडिंग मामला : सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Ranchi : टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गयी थी.

फैसला जस्टिस रंगुन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली. पिछले सप्ताह टेरर फंडिंग के एक अन्य मामले में महेश अग्रवाल को जमानत दी गयी थी.

पिछले दिनों सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगायी थी. दोनों की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी. दोनों के ऊपर एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है.

बता दें कि NIA की विशेष कोर्ट में भी सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जिसपर  कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था. NIA कोर्ट ने सोनू अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी थी.

सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप है.

इसके पहले अग्रवाल बंधुओं ने रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिये गये संज्ञान को चुनौती देते हुऐ हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी. जो पहले ही हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है.

मामले में दोनों आरोपियों को 21 अप्रैल को NIA कोर्ट में होना होगा उपस्थित. इसके बाद NIA कोर्ट रेगुलर बेल देगी.

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