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गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है. इन जजों में राहुल गांधी को मानहानि केस में कसूरवार ठहराने का फ़ैसला देने वाले सूरत के चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं.जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 के तहत प्रमोशन में मेरिट और वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता की परीक्षा में पास होने की शर्त दोनों का ख्याल रखा जाना चाहिए.

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गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम में 2011 में संशोधन किया गया था. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा, “हम इस बात से सहमत हैं कि जिला जजों के प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट द्वारा जारी लिस्ट और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया ऑर्डर इस अदालत के आदेश के विरोधाभासी और अवैध है. इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है.”

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