
Ranchi: पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने समय पर उच्चतम न्यायालय, हाइकोर्ट व अन्य वाणिज्यक कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए समय पर वांछित स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का अनुमोदन नहीं कराये जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे न्यायालय के समक्ष विभाग को लगातार असहज होना पड़ रहा है. सचिव ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय में विचाराधीन वादों, आर्बिट्रेशन के अन्य मामलों में प्रमंडल स्तर पर समय पर फैक्टशीट नहीं समर्पित् की जाती है जिससे उसके अनुमोदन में देरी होती है. यह काफी खेदजनक स्थिति भी है.
सचिव ने जारी किया निर्देश
सचिव ने अभियंता प्रमुख एवं मुख्य अभियंता यातायात को अपने स्तर से सभी कार्यपालक अभियंता, एनएच व SHAJ को भी न्यायलय से जुड़े मामलों की अद्यतन रिपोर्ट ऑनलाइन समर्पित करने का निर्देश दिया है ताकि विभाग के द्वारा दिशा-निर्देश के अनुसार समय पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा जा सके. बता दें कि कोर्ट में भू-अर्जन संबंधित वाद, सड़क ,पुल निर्माण सहित इंजीनियरों-संवेदकों से जुड़े कई मामले चल रहे हैं जिस पर विभाग को अपना पक्ष रखना होता है.




