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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला और सेशन जजों से कहा- दो हफ्ते में निपटाएं जमानत की याचिकाएं

Lucknow: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सेशन अदालतों के जजों से कहा कि वो जमानत याचिकाओं पर दो हफ्ते के अंदर फैसला कर दें. हाई कोर्ट ने कहा है कि जज सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर जमानत याचिकाओं को दो हफ्ते के अंदर निपटा दें.

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हाई कोर्ट का ये निर्देश रजिस्ट्रार जनरल की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सेशन जजों को दिया गया है. इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें जजों की ओर से जमानत याचिकाओं पर उदासीन रुख अपनाए जाने पर गंभीर चिंता जताई गई थी. इसमें कहा गया था कि इस बारे में समय-समय पर साफ निर्देश जारी होने के बावजूद ढिलाई बरती जा रही है. मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सतेंद्र कुमार अंतिल केस में फैसला दिए जाने के दस महीने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.

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