
Palamu: लॉक डाउन में जनवितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने की कवायद तेज की गयी है, ताकि गरीबों को खाद्यान्न मिल सके. लेकिन झारखंड में राशन डीलर अपनी जिम्मेवारियों और सरकार के निर्देशों को अंगूठा दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं.
पलामू जिले में इसकी शिकायत सामने आने पर कार्रवाई की गयी. खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के आरोपी में एक डीलर पर जहां प्राथमिकी दर्ज की गयी, वहीं दो की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी.
पलामू में राशन डीलर के माध्यम से मार्च 2020 का चावल का आवंटित किया जा चुका है. वहीं अप्रैल एवं मई 2020 माह का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में भी वितरण का आदेश है.
राशन डीलर के माध्यम से कार्डधारियों को राशन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं. उपायुक्त ने अनियमितता, कालाबाजारी तथा निर्धारित दर से ज्यादा कीमत ग्राहकों से वसूलने की शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लिया है.
उपायुक्त के निर् देशानुसार ऐसी शिकायत मिलने पर धावादल ने त्वरित कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप जिले के एक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
वहीं दो पीडीएस डीलरों को सस्पेंड किया गया. इसके अलावा कालाबाजारी के आरोप में एक किराना को सील कर दुकानदार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
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पाटन प्रखंड के दो राशन डीलर सस्पेंड
पाटन प्रखंड के दो राशन डीलरों को अनियमितता के आरोप में सस्पेंड किया गया है. जिन राशन डीलरों को सस्पेंड किया गया है, उनमें पाटन प्रखंड अंतर्गत लोइंगा पंचायत के अंगरा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता लक्ष्मी मिलन स्वयं सहायता समूह एवं पाटन प्रखंड के ही जंघासी पंचायत के बनासे गांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता बनासे बंजारी शामिल है.
क्या है आरोप?
जन वितरण प्रणाली विक्रेता लक्ष्मी मिलन स्वयं सहायता समूह एवं विक्रेता बनासो बंजारी पर मार्च 2020 माह के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप है.
कार्रवाई के दौरान धावा दल ने पाया है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का उठाव किए जाने के बावजूद लाभुकों के बीच वितरण नहीं कर खाद्यान्न का गबन कर लिया.
उक्त जन वितरण प्रणाली को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने का सख्त निदेश दिया गया है, कि क्यों नहीं उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाये.
निलंबित लक्ष्मी मिलन स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबद्ध कार्डधारियों को उसी पंचायत के निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता ओम प्रकाश तिवारी के साथ संबद्ध किया गया है.
साथ ही निलंबित बनासो बंजारी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंद्ध कार्डधारियों को उसी पंचायत के ईमली गांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता रचनात्मक स्वयं सहायता समूह के साथर संबद्ध किया गया है, ताकि लाभुकों को खाद्यान्न लेने में कोई समस्या नहीं हो.
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सतबरवा-पोंची के राशन डीलर पर प्राथमिकी
जिले के सतबरवा प्रखंड के पोंची गांव के राशन डीलर अजय कुमर के खिलाफ सतबरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. अजय के खिलाफ आरोप है कि उसने कार्डधारियों से अंगूठा निशान-हस्ताक्षर पूर्व में लेकर मार्च 2020 माह का राशन वितरण नहीं किया.
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कुछ कार्डधारियों को उसने राशन बांटा, जबकि शेष राशन को काला बाजार में बेच दिया गया.
कालाबाजारी के आरोप में दुकान सील, प्राथमिकी दर्ज
आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के आरोप में सतबरवा प्रखंड अंतर्गत सतबरवा बाजार स्थित पंकज एजेंसी के मालिक श्याम प्रसाद नामक दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. साथ ही उसकी दुकान को सील कर दिया गया.
छापामारी के बाद हुई कार्रवाई
विदित हो कि उपायुक्त के निदेश पर सतबरवा बाजार के दुकानों में छापेमारी की गयी. श्याम प्रसाद के खिलाफ आरोप है कि वे किराना सामानों की विक्री बाजार के मानक दर से अधिक दर पर करते हैं. वहीं अपने स्टोर दुकान बंद कर रखते हैं एवं घर से ही माल की विक्री करते हैं.
इनके प्रतिष्ठान पर किराना सामानों की निर्धारित दर की तालिका भी प्रदर्शित नहीं था, जो जो मूल्य सह प्रदर्शन एक्ट का भी खुला उल्लंघन है.
दुकानदार के पांच गोदाम भी हैं
पूछताछ के दौरान उन्होंने पांच गोदाम होने की बात स्वीकार की है. जांच में पाया गया कि दुकानदार द्वारा किराना सामानों के निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्री की जा रही है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है.
दुकान मालिक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.
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