
Ranchi: झारखंड राज्यकर्मियों व सेवानिवृतकर्मियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है. बीते दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे मंजूरी दी गई थी. नई योजना के तहत राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिमाह दिए जा रहे ₹300 चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर अधिकतम ₹6000 तक की वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान किया जाएगा. सरकार ने यह योजना के क्रियान्वयन और प्रीमियम भुगतान के लिए 100 करोड़ का का प्रबंध किया है. ₹500000 से अधिक की अगर राशि स्वास्थ्य के खर्च में आई तो सरकार इसके लिए अलग से प्रबंध करेगी.
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इस तरह मिलेगा स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा का लाभ
राज्य विधानसभा के वर्तमान विधायक राज्य के सभी सेवाओं के कर्मियों सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उसके परिवार के उन पर आश्रित सदस्य इसमें उनके पत्नी पति पुत्र , व दत्तक पुत्र 25 वर्ष की आयु तक. अविवाहित विधवा परित्यक्ता पुत्री नाबालिक भाई, बहन आश्रित माता-पिता प्रतिमाह 9000 रुपए उस पर मान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले इस योजना में शामिल होंगे. इन्हें 500000 रुपए प्रति वर्ष की बीमा का लाभ मिलेगा.
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वहीं दिव्यांग कर्मियों के आश्रितों को जीवन भर स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ विधानसभा के पूर्व सदस्य अखिल भारतीय सेवाओं पदाधिकारी कर्मचारी को ही मिलेगा. राज्य के विभिन्न बोर्ड निगम संस्था में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों ,राज्य के विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मियों को भी लाभ मिलेगा.
₹500 प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान होगा
वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मियों को ₹1000 चिकित्सा भत्ता मिलता है इसे समाप्त कर ₹500 चिकित्सा भत्ता के रूप में ओपीडी जांच, दवा आदि के लिए दिया जाएगा.




