
Ranchi: सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी ने इनके खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है. इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड , मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में छवि रंजन के खिलाफ कांड संख्या 141 /2022 दर्ज किया गया है।




