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पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामला : पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Ranchi: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. संजीत सिंह की ओर से जेल में साढे़ 7 साल से अधिक समय बिताए जाने की अवधि को देखते हुए एवं मामले के सह अभियुक्त को कोर्ट से जमानत दिए जाने का आधार बनाते हुए जमानत का आग्रह किया गया है.

11 अप्रैल 2017 से जेल में हैं पूर्व विधायक

नीरज की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं. इससे पूर्व भी हाईकोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी. 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह समेत चार की हत्या हुई थी. 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय और गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी. बाद में इस केस में शूटरों के साथ अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हुई. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस के पास संजीव सिंह की भूमिका षडयंत्रकारी की मिली. उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उसके बाद से वे बंद हैं.

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