
Ranchi: झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतू दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 लागू कर दी गयी है. इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है. इसके तहत राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की जा सकेगी. जिला समाहर्ता, उपायुक्त के द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण के पश्चात आगमी वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के मध्य में भी खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती का प्रस्ताव झारखंड उत्पाद अधिनियम 2000 व 2015 का प्रावधान का पालन करते हुए प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद के पास भेजा जायेगा. उनकी सहमति के बाद ही जिला समाहर्ता, डीसी के माध्यम से दुकानों की संख्या एवं स्थान को अंतिम रूप देते हुए उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर, अनुज्ञप्ति शुल्क धरोहर धनराशि एवं आवेदन शुल्क के साथ बंदोबस्ती के लिए बिक्री अधिसूचना प्रकाशित होगी. ई-लॉटरी के माध्यम से खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती होगी लॉटरी मे सफल आवेदक को पांच दिनों के अंदर कागजातों के साथ आवेदन करना होगा. खुदरा दुकानों के लिए समूह का भी गठन होगा. इसके तहत न्यूनतम एक तथा अधिकतम चार दुकानों के समूह के रूप में किया जा सकेगा. समूह के गठन में बंदोबस्त पदाधिकारी, जिला के उपायुक्त इस बात का ध्यान रखेंगे की समूहवार बंदोबस्ती में जिला की शत प्रतिशत दुकानों के बंदोबस्ती हो जाये. समूही का निर्धारण उनकी विशिष्टता के आधार पर सर्वोतम, उतम, सामान्य एवं औसत से विभक्त होगा. एक जा में एक आवेदक अधिकतम तीन दुकान, दुकानों के समूह की बंदोबस्ती ले सकेगा. आवेदक को समूह में अधिकतम पूरे राज्य में नौ से 36 दुकान दी जा सकेगी. एक जिला में तीन दुकानों की बंदोबस्ती आवेदक होगी. शराब दुकानदार यदि समय पर राजस्व नहीं देता है तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त् कर ली जायेगी.
अतिरिक्त उत्पाद कर: देशी, मसालेदार, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर इत्यादि के खुदरा बिक्री मूल्य को निम्नवत उच्चतर राशि में पूर्णकित किए जाने के बाद प्राप्त अंतर राशि वैट कर सहित से जो खुदरा अनुज्ञाधारियों में निगम के थोक बिक्री गोदाम स्तर पर वसूलनीय होगा। इसमें एक से 90 रुपये तक खुदरा बिक्री मूल्य वाली मदिरा अगले पांच रुपये के गुणांक में पूणाँकित की जायेगी, 91 से 950 रुपये बिक्री मूल्य की मदीरा 10 रुपये, 951 से 1950 रुपये की मदीरा में 50 रुपये व 1951 से अधिक मूल्य की खुदरा बिक्री मूल्य वाली मदिरा अगले 100 रुपये के गुणांक में पूणँकित की जायेगी. खुदरा शराब दुकान प्राप्त करने के लिए 21 साल की उम्र सीमा आवेदन के लिए निर्धारित की गयी है. आधार, पैन, आइटीआर, पहचान पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करना होगा. नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र में मॉडल शॉप खोला जायेगा जहां एसी एवं 600 वर्गफीट से अन्यून क्षेत्रफल वाली कंपोजिट ऑन दुकान जिसके अनुज्ञाधानरी के पास मदिरापान करने वाले व्यक्तियों को अल्पाहार प्रस्तुत करने के लिए किचन एवं प्रसाधन की व्यवस्था हो. यह मॉडल शॉप कंपोजिट मदिरा की ऑफ बिक्री की दुकान के धारक को ही दी जायेगी. जिसके लिए इच्छुक अनुज्ञाधारी का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 5 प्रतिशत बढ़कर निर्धारित किया जायेगा। मॉडल शॉप के तहत मदिरापान की अनुमति खुदरा उत्पाद दुकान से संल्ग्न परिसर में ही की जायेगी। जिला में खुदरा दुकानों की संख्या ऑफ और ऑन कंपोजिट दुकान का आकलन जिला समाहर्ता करेंगे. राजस्व सरकार को जमा किया जायेगा. इसके अलावा भी कई प्रावधान इस नियमावली में किया गया है.
मॉल में 2000 रुपये मूल्य से ऊपर की शराब की बिक्री
मॉल में शराब की दुकान के लिए 50000 वर्गफीट क्षेत्रफल में मॉल होना चाहिए. मॉल में दो हजार रुपये मूल्य से कम दाम की शराब की बिक्री नहीं की जायेगी. इनके द्वारा सभी पौक साइज एवं मूल्य की आयातित विदेशी मदिरा, लागर बीयर, वाईन एवं ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की जा सकेगी. इन दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क 3 लाख 60 हजार रुपये प्रति वित्तीय वर्ष होगा. जमानत राशि 10 लाख रुपये रखी गयी है. अयातित विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए अनुज्ञाधारियों को अलग से 50 हजार रुपये वार्षिक विशेषाधिकार शुल्क अब नहीं देना होगा. सभी दुकानों में पॉपुलर ब्रांड को रखने की अनिवार्यता होगी.




