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झारखंड हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर अगले आदेश तक कोई पीड़क कार्रवाई न करने का दिया आदेश

Ranchi : पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से दिये गये विवादित बयान पर दर्ज याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने श्री तोमर के खिलाफ अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. श्री तोमर के इस विवादित बयान के खिलाफ धनबाद की निचली अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया है. जिसे निरस्त करने के लिए श्री तोमर ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. पूर्व में भी इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तोमर के खिलाफ पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था.

बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ के बाल राहुल गांधी को पूंछ का बाल कहा था. उनके इस बयान से आहत होकर धनबाद के रहनेवाले मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद दायर किया था. जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. इसके खिलाफ श्री तोमर ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायतवाद निरस्त करने का आग्रह किया है.

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