
Ranchi : PC&PNDT एक्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई थी. पर्यवेक्षण कमिटी की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में चल रहे सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों को सेंटर के बाहर बोर्ड लगाना अनिवार्य है.
इसके बाद यह आदेश सभी सेंटर संचालकों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर और टेस्ट करने का समय भी लिखना है. जिससे कि टेस्ट कराने वाले को भी इस बात की जानकारी रहे कि किस डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया है.इन सबके अलावा विभाग ने नोटिस बोर्ड के लिए 3 फीट गुना 2 फीट का साइज भी निर्धारित किया है, जिससे कि लोगों को स्पष्ट दिखाई दे. बोर्ड में यह भी लिखना है कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है. इस केंद्र में भ्रूण लिंग जांच नहीं की जाती है.
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