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फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने प्रार्थी को मेरिट के अनुसार वरीयता और अन्य लाभ देने का दिया निर्देश

Ranchi: फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले में मेरिट के अनुसार अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची में स्थान देने एवं अन्य वेतन वृद्धि सहित सुविधा देने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार ही प्रार्थी को भी उसके मेरिट के अनुसार वरीयता देने का निर्देश दिया है.

दरअसल, फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति को लेकर वर्ष 2014 में 2204 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 3 /2014 झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) ने निकाला था. प्रार्थी के उक्त परीक्षा में सफल होने के बाद बावजूद भी उसे तकनीकी कारणों से नियुक्ति नहीं मिल सकी थी. जिसके बाद उसने वर्ष 2018 में हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. 10 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट ने प्रार्थी के नाम पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश पारित किया था. इसके 9 माह बाद प्रार्थी को नियुक्त किया गया और उसे पदस्थापित किया गया. लेकिन वर्ष 2019 में प्रार्थी को वरीयता सूची में उसके मेरिट के अनुसार प्राथमिकता नहीं दी गई.

वरीयता में मेरिट की बजाए उसे नीचे के क्रमांक में स्थान दिया गया. जिसके बाद प्रार्थी ने वन विभाग के संबंधित पदाधिकारी के पास आवेदन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. प्राथमिकता सूची में मेरिट के अनुसार सही स्थान नहीं मिलने से वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधाओं से वंचित रहे जिसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वक्त ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति में देरी का कारण राज्य सरकार एवं जेएसएससी था, इसमें प्रार्थी की कोई गलती नहीं है. जेएसएससी एवं राज्य सरकार के कारण प्रार्थी को 2 साल से ज्यादा समय बाद नियुक्त किया गया. इसीलिए मेरिट के अनुसार उसे भी अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि से वरीयता में स्थान मिलना चाहिए. साथ ही उन्हें वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधा भुगतान किया जाना चाहिए. प्रार्थी किसलय हेंब्रम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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