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पारिवारिक संपत्ति बंटवारा दस्तावेज के निबंधन में अब लगेंगे मात्र 100 रुपये

Ranchi: राज्य में पारिवारिक बंटवारा दस्तावेज के निबंधन पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क कम करने की स्वीकृति मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दी गयी. कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. अब पैतृक एवं पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए निबंधन पर 50 रुपये स्टांप ड्यूटी के और 50 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे. इससे पहले 7 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती थी. इसके अलावा नगर विकास विभाग के अंतर्गत बिल्डिंग बायलॉज में संसोधन किया गया है. जिसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत लिफ्ट की संख्या घटायी गयी है. इसके अलावा विद्यालय पुनर्गठन के प्रभाव के आकलन के लिए आइआइएम रांची को थर्ड पार्टी मूल्यांकन के लिए मनोनीत किया गया है. इस पर कुल 43 लाख 65 हजार का व्यय होगा. कार्यावधि 6 महीने की होगी.

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चिकित्सा पदाधिकारी ने ली थी 500 रुपया रिश्वत, किये गये बर्खास्त

डॉ अशोक कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. 5 मार्च 2009 को इन्हें घूस लेते हुए पकड़ा गया था. इसके अलावा डॉ प्रकाश चंद्र राय तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गम्हरिया जो करीब 13 साल बगैर अनुमति के विदेश यात्रा में थे, झारखंड सेवा संहिता नियम 76 के तहत दिये गये प्रावधान के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

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51 सब जजों को जिला जज में मिलेगा प्रोमोशन

झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर 51 न्यायायिक पदाधिकारियों को सब जज से जिला जज में प्रोमोशन के तहत नियुक्त किया जायेगा. इसके अलावा ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 2 सीनियर प्रोगामरों को एक साल का अवधि विस्तार दिया गया है. एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है. इसके अलावा ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत ही जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम ऑफिसर के 23 पदों को भी एक साल के लिए अवधि विस्तार दिया गया है.

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कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) के निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 का गठन किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग में कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली-2019 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
  • अग्निशमन सेवा के राजपत्रित संवर्ग नियुक्ति और प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  • रांची जिला अंतर्गत कांके अंचल के मौजा कदमा में कुल रकबा 23.50 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी के अंतर्गत कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के लिए एस.पी.भी-1के साथ एक रुपए के टोकन राशि पर नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों की लीज बंदोबस्ती करने, 30 वर्षों के पश्चात भूमि के लीज का नवीकरण टोकन राशि पर करने तथा लीज बंदोबस्ती को स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से मुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.
  • हजारीबाग जिला अंतर्गत अंचल चौपारण मौजा अंबातरी अंतर्निहित कुल रकबा-0.690 एकड़ गैरमजरुआ खास प्रति भूमि कुल देय राशि 4 लाख 96 हजार 1 सौ 53 रुपए मात्र पर की अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना के लिए DFCCIL, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी.
  • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का अन्तर्लिनीकरण एवं उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.
  • उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का अन्तर्लिनीकरण एवं उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड फिल्म विकास निगम लिमिटेड मेमोरंडम ऑफ़ एसोसिएशन और मेमोरंडम ऑफ़ आर्टिकल की घटनोत्तर स्वीकृति एवं इसमें संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

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