Court NewsMain SliderNEWSRamgarh

ओरमांझी में युवती की सरकटी लाश बरामदगी मामले में पति- पत्नी दोषी करार, 30 नवंबर को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

घटना से आक्रोशित भीड़ ने किशोरगंज चौक के पास सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने की थी कोशिश

Ranchi: रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021 में एक युवती की सरकटी लाश बरामद मामले में अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी शेखबेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को दोषी करार दिया है. अदालत इन दोनों की सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवाई करेगी. बता दें कि 3 जनवरी 2021 को रांची के ओरमांझी में एक युवती की सिर कटी लाश पुलिस ने बरामद की गई थी. बाद में मृत युवती की पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में हुई थी.

युवती की पहचान होने के बाद पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को शेख बेलाल और उनकी पत्नी अफशाना को गिरफ्तार किया गया था. बताया जाता है कि युवती की हत्या अवैध संबंध में हुई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. इस घटना को लेकर रांची में जोरदार हंगामा हुआ था. घटना के अगले दिन 4 जनवरी 2021 को रांची के किशोरगंज चौक पर सड़क जाम कर रही भीड़ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला को भी रोकने की कोशिश की थी. जिसको लेकर भैरव सिंह समेत कई लोगो की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.

Related Articles

Back to top button