
Ranchi: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी भोक्ता कंस्ट्रक्शन, चतरा के मालिक विनोद कुमार गंझू की जमानत याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. बता दें कि विनोद कुमार गंझू के चतरा स्थित आवास से वर्ष 2016 में पुलिस की छापेमारी में करीब 91 लाख बरामद हुए थे. इस मामले को लेकर टंडवा थाने में कांड संख्या 2/ 2016 दर्ज किया गया था. इस मामले को एनआईए ने टेकओवर करते हुए केस दर्ज किया था. इसी के आधार पर ईडी ने भी विनोद कुमार गंझू के खिलाफ मनी लांड्रिंग का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है.दरअसल, विनोद कुमार गंझू मगध ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं. वर्ष 2016 में उनके आवास पर पुलिस की छापेमारी में 91लाख रुपए बरामद हुए थे. नक्सली संगठनों के साथ उनकी संलिप्तता का आरोप है.
इसे भी पढ़ें: HC: राज्य सरकार बताए कि दिल्ली से ट्रांसफर हुआ जीरो एफआईआर देवघर में रजिस्टर हुआ या नहीं ?




