
Ranchi : अक्टूबर 2011 में खूंटी बाजार में मनोज महतो हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता नक्सली जेठा कच्छप की जमानत याचिका झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दी. खूंटी की निचली अदालत ने मनोज महतो हत्याकांड में 7 मई 2022 को जेठा कच्छप एवं सनातन स्वासी को उम्र कैद की सजा सुनायी थी. मामले में राज्य सरकार की ओर से भोला नाथ ओझा ने पैरवी की. दरअसल, मामले को लेकर कर्रा थाने में कांड संख्या 64/ 2011 दर्ज की गयी थी. खूंटी की अदालत द्वारा दी गयी उम्र कैद की सजा को जेठा कच्छप ने क्रिमिनल अपील दायर कर हाउकोर्ट में चुनौती दी है. इस अपील में जेठा कच्छप ने हस्तक्षेप याचिका (आईए )दाखिल कर जमानत की गुहार कोर्ट से लगायी थी.
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