
Ranchi : सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में रिम्स में ट्यूटर पद पर नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में संबंधित सभी पक्षों को अपना जवाब और दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस याचिका पर अंतिम बहस 7 दिसंबर से शुरू करने की बात कही.
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नियमावली बनने से पहले हुई थी नियुक्ति
इस नियुक्ति नियमावली को रिम्स की डॉ रेखा कुमारी ने चुनौती दी है. डॉ रेखा ने अपनी याचिका में कहा है कि ट्यूटर के पद पर उनकी नियुक्ति वर्ष 2007-08 में हुई थी. उस समय रिम्स में नियुक्ति की कोई नियमावली नहीं थी. रिम्स ने 2014 में नियुक्ति नियमावली बनायी. इसमें ट्यूटर के पद का कार्यकाल सिर्फ तीन साल के लिए निर्धारित किया गया. इस नियमावली के लागू होने के बाद रिम्स ने तीन साल से अधिक काम कर चुके ट्यूटरों को हटाने की प्रक्रिया शुरु कर दी.
रेखा कुमारी ने इस नियमावली को हाइकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि उनकी नियुक्ति नियमावली बनने से पहले की गयी है, इस कारण वह नयी नियमावली के दायरे में नहीं आ सकतीं. वर्ष 2015 में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रिम्स के आदेश पर रोक लगा दी थी. अब इस मामले में अंतिम बहस होगी.
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