
Ranchi: प्रदेश में नये कानून एक जुलाई से लागू हो जाएंगे. तीनों आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए झारखंड पुलिस में कई स्तर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अब इस प्रशिक्षण के दायरे में साक्षर सिपाही को भी लाया जा रहा है. आगामी 24 जून से अनुसंधानकर्ता को पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आदेश एडीजी प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण ने दिया था. इस प्रशिक्षण में अब साक्षर सिपाही भी भाग लेंगे. इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. राज्य के सभी जिलों में तैनात सहित पुलिस के अन्य विंग के साक्षर सिपाही को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा.
इस बाबत जिलों के एसपी-एसएसपी और पुलिस के अन्य विंग के अधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है. जिसमें बताया गया है कि इस कार्यालय के आदेश अनुसार आगामी 24 जून से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी अनुसंधानकर्ता को नये आपराधिक कानून विषय पर 10 जून से प्रशिक्षण कराने का आदेश दिया गया था. उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित है कि निर्धारित प्रशिक्षण जिला ईकाई के सभी साक्षर आरक्षियों को भी दिया जाएगा. साथ ही प्रशिक्षित पदाधिकारी और साक्षर आरक्षियों की सूची भी मांगी गई है. एडीजी प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
फरवरी में अधिसूचना, जुलाई से होगा लागू
केंद्र सरकार ने तीन नये आपराधिक कानूनों को लेकर फरवरी में अधिसूचना जारी कर दी है. तीन नये आपराधिक कानून एक जुलाई, 2024 से लागू हो जाएंगे. इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा.




