
Ranchi: 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश के खिलाफ ईडी कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप गठित किया. इसी मामले में 27 जनवरी को कोर्ट पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप गठित कर चुकी है. शुक्रवार को ईडी कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को उनके खिलाफ लगे आरोप को पढ़ कर सुनाया. प्रेम प्रकाश ने अपने खिलाफ लगे आरोप को गलत बताया.
बता दें कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है. ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी. इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोय़ला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे.
दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की ओर से ईडी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटिशन दाखिल किया गया. जिसमें उनकी ओर से ईडी द्वारा लगाये गये आरोपों को गलत बताया गया. पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटिशन पर 17 मार्च को ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी. शुक्रवार को पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुईं. वहीं, जेल में बंद पूजा के पति के सीए, सुमन कुमार खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.
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