
Ranchi: जिस मामले में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, उस मामले में एक माह पहले बीसीसीआइ के कार्यकारी सचिव और पूर्व आइपीएस अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है. यह खबर मीडिया में नहीं आ सकी. अमिताभ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका 12 जून 2019 को खारिज की गयी थी. जबकि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की 10 जुलाई को. अमित महतो की जमानत याचिका खारिज होने की खबर रांची से प्रकाशित सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है.
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पुलिस-प्रशासन पर हमले का आरोप
पूर्व आइपीएस व बीसीसीआइ के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो समेत अन्य लोगों के खिलाफ 17 अप्रैल 2014 को रांची के सदर थाना में कांड संख्या-156/2014 दर्ज किया गया था. उस दिन रांची में लोकसभा चुनाव 2014 का मतदान हुआ था. ईवीएम लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्ट्रांग रूम जा रहे थे. खेल गांव के पास अमित महतो और अमिताभ चौधरी के समर्थकों ने ईवीएम ले जा रहे वाहन को रोक लिया. कुछ देर बाद चुनाव के प्रत्याशी अमिताभ चौधरी भी वहां पहुंच गये थे. इस दौरान अमिताभ चौधरी के समर्थकों ने प्रशासन व पुलिस पर हमला कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. तब भीड़ वहां से हटी थी.
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खेलगांव के पास हुई घटना को लेकर सदर थाना में आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 342, 307, 353, 337 व 338 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले में अमिताभ चौधरी की तरफ से रांची की निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी. सुनवाई के बाद अदालत अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि प्राथमिकी, केस डायरी से पता चलता है कि आरोपी व्यक्तियों ने ड्यूटी के दौरान सरकारी सेवक के साथ दुर्व्यवहार किया. सदर थाना प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया. उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया गया. इसलिए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जाता है.
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