
Ranchi: कोडरमा संसदीय से बीजेपी प्रत्याशी अन्नापूर्णा देवी पर मतदान केंद्र पर पार्टी का पट्टा लगा कर मतदान करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. यह प्राथमिकी कोडरमा थाना में दर्ज की गयी है. दर्ज प्राथमिकी की संख्या 66/2019 है. कोडरमा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संदर्भ में अपर मुख्य निर्वाचन अमिताभ कौशल को इसकी जानकारी दी है. साथ ही प्राथमिकी की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु एक पत्र भी जारी किया गया है. इससे पहले रांची संसदीय क्षेत्र में गत 6 मई को हुए मतदान के दौरान पोलिंग बूथ संख्या 288 पर पार्टी का पट्टा लगा कर वोट डालने की शिकायत पर जेएमएम नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ भी एक प्राथमिकी अरगोड़ा थाने में दर्ज करायी गयी थी.

इसे भी पढ़ें – #पुलवामा हमलाः मुख्यमंत्री शहीदों का करते हैं अपमान और खुद को राष्ट्रभक्त कहते हैं
अनुमंडल पदाधिकारी के जांच पर दर्ज हुई प्राथमिकी
गत 6 मई को कोडरमा सीट पर हुए मतदान के बाद अन्नापूर्णा देवी को लेकर की गयी शिकायत की जांच कोडरमा अनुमंडल पदाधिकारी ने की थी. जांच के क्रम में वीडियोग्राफर द्वारा लिये वीडियो एवं फोटो से स्पष्ट हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी ने मतदान के दिन चाराडीह स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बने मतदान केंद्र संख्या-150 में पार्टी का पट्टा लगा कर मतदान किया था. जो आदर्श आचार संहित एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 130(ई) के सुंसगत धाराओं के विरुद्ध है. इसी जांच के आलोक में कोडरमा थाने में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ उक्त प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
इसे भी पढ़ें – NEWS WING IMPACT: जांच दल पहुंचा पीड़ित ईसाई परिवारों से मिलने, ग्रामसभा के फैसलों को किया निरस्त, लौटायी जायेगी जमीन और मिलेगा राशन
क्या कहा था राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने
निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने छह मई को इस सवाल पर कहा था कि कई जगहों पर पूर्व में पार्टी का पट्टा लगा कर वोट डालने की सूचना मिली थी. इस पर लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत वांछित कार्रवाई की जायेगी.
इसे भी पढ़ें – पलामू: 19 वर्षों में भी नहीं हो सका एक नहर का निर्माण, एक करोड़ 35 लाख हो चुके हैं खर्च



