
Ranchi : वर्ष 2023 के अप्रैल माह में रामनवमी के बाद जमशेदपुर में हिंसा से जुड़े मामले में भाजपा नेता अभय सिंह, जनार्दन पांडे, उमेश सिंह, तहसील राजा, मुकेश मिश्रा, संदीप पांडे सहित समेत 14 आरोपियों की जमानत पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अभय सिंह सहित सभी आरोपियों को जमानत दे दी. कोर्ट ने पूरी मामला फैसला सुरक्षित रखा था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार और हर्ष राज ने पैरवी की.
बता दें कि इस वर्ष रामनवमी के बाद जमशेदपुर में हिंसा भड़क उठी थी. जमशेदपुर के शास्त्रीनगर में एक धार्मिक झंडे के अपमान के बाद दो गुटों के बीच पथराव के बाद जम कर आगजनी की गई. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे. प्रशासन ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. उपद्रव के दौरान दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए थे. एक समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे लोग आक्रोशित हो उठे थे और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. इसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी. उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी. दुकानों में आग लगा दी. कई वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. हिंसक झड़प में 6 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए थे. जिसके बाद मामले को लेकर जमशेदपुर के कदमा थाना में कांड संख्या 54 / 2023 दर्ज की गई थी.
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