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ओडिशा रेल हादसा: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया मुआवजे का एलान

New Delhi: ओडिशा रेल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मामले की जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाए, जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना की जांच करे. जनहित याचिका में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली (जिसे कवच सुरक्षा प्रणाली कहा जाता है) के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है.
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ओडिशा: मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का एलन
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बालासोर के पास बाहानगा बाजार में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को रविवार को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का एलान किया. सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये, जबकि हादसे में घायल हुए लोगों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी.

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