JharkhandRanchi

कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अब अंचल अधिकारी भी करेंगे निर्गत

  • सभी प्रयोजनों के लिए होगा मान्य, जीवन पर्यंत चलेगा प्रमाण पत्र
  • पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य

Ranchi: कैबिनेट के फैसले के बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अब अंचल अधिकारी भी निर्गत करेंगे. जिसे जीवन पर्यंत उपयोग में लाया जा सकेगा. इसकी अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से 19 जुलाई को जारी की गयी. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जिसे विभाग ने गंभीरता से लिया. इसी समस्या के कारण अब अंचल अधिकारियों की ओर से भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश जारी किया गया. अंचल अधिकारियों की ओर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सभी कार्यों और प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे. इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस अधिसूचना के साथ ही 2 जून 2016 को विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कुछ संशोधन किये गये हैं. जिसके बाद अब अंचल अधिकारियों की ओर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी सभी जगह मान्य होंगे.

इसे भी पढ़ें – रांची विवि: बीएड काउंसलिंग में सवर्ण आरक्षण गायब, NCTE ने आठ जुलाई को ही जारी किया था पत्र

पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य

राज्य में अनुमंडल पदाधिकारियों की ओर से भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं. इस अधिसूचना के तहत, अनुमंडल पदाधिकारियों की ओर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी यथावत मान्य होंगे. वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारियों की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत किये जा रहे हैं. जो यथावत रहेंगे. इसमें किसी तरह का परिवर्तन विभाग की ओर से नहीं किया गया है. साथ ही इस अधिसूचना के जारी होते ही अंचल अधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों दोनों की ओर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे.

इसे भी पढ़ें – मेरे खिलाफ आरोप सही साबित हुए तो मैं खुद बुलडोजर चलाने को तैयार हूं: हेमंत सोरेन

Related Articles

Back to top button