
Jamshedpur : गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के निर्देश के आधार पर कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को 50 हजार रुपये की दर से मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है. वर्तमान में अब तक पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 589 आश्रितों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है. 215 आश्रितों का भुगतान प्रक्रिया में है. शेष कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन-आश्रित जिन्हें अब तक अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिला प्रशासन ने उन सभी से अपील की है कि यथाशीघ्र संबंधित कागजात, प्रमाण पत्र सहित आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में समर्पित करें.
इन कागजात, प्रमाण पत्र सहित अंचल कार्यालय में जमा होगा आवेदन
- मौत का आधिकारिक दस्तावेज
- कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र जैसे अस्पताल से प्राप्त मेडिकल कागजात, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट
- दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र आधर कार्ड, मतदाना पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से कोई एक की स्वअभिप्रमाणित प्रति
- दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के बैंक खाता खाता संख्या एवं अन्य विवरणी स्पष्ट रूप से अंकित हो, की स्वअभिप्रमाणित प्रति
- मृतक का आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
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