
Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर एसएलपी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले में ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.
दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भी आदेश जारी नहीं करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की. सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला अब तक नहीं आने से हेमंत सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है. क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं.
हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एवं रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है. हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी पिछली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा था.
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