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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा-मामला गंभीर, नहीं कर सकते जल्दबाजी

Ranchi: मनी लांड्रिंग की आरोपी निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई से फिलहाल इनकार  किया. सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक कहा कि कुछ देर रुकिए. ये कोई सामान्य बात नहीं है. इस मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ी है. हमें उस याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं करना चाहते हैं. हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमा तेजी से आगे बढ़ेगा.

बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला मामले में 11 मई 2022 को  गिरफ्तार किया था. इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. साथ ही उनके खिलाफ आरोप गठन भी हो चुका है.

 

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